December 9, 2025

कामरा ने ‘देशद्रोही’ टिप्पणी मामले में FIR रद्द करने के लिए बॉम्बे HC का रुख किया

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Kunal Kamra at a show (File Photo))

Kunal Kamra at a show (File Photo)

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कॉमेडी शो के दौरान कथित तौर पर “देशद्रोही” टिप्पणी करने के लिए मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

कामरा ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है – जिसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी पेशे या व्यापार का अभ्यास करने का अधिकार और भारत के संविधान के तहत निहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।

अधिवक्ता मीनाज काकलिया के माध्यम से दायर याचिका पर 21 अप्रैल को न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होने की उम्मीद है।

कामरा को पहले मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी, क्योंकि वह तमिलनाडु के स्थायी निवासी हैं।

एफआईआर के अनुसार, कामरा ने हाल ही में एक प्रदर्शन के दौरान शिंदे पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया था – बिना उनका नाम लिए – दिल तो पागल है के एक हिंदी फिल्मी गाने की पैरोडी करके और डिप्टी सीएम को “गद्दार” कहकर। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे के विद्रोह के बारे में चुटकुले भी दिखाए गए।

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शिवसेना विधायक मुरजी पटेल द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। तीन समन प्राप्त करने के बावजूद कॉमेडियन मुंबई में पुलिस पूछताछ के लिए उपस्थित होने में विफल रहे हैं।

मुंबई पुलिस ने कामरा पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (1) (बी) (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान) और 356 (2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया है।

कामरा की याचिका में तर्क दिया गया है कि एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और व्यंग्य और असहमति को दबाने का प्रयास है। इसमें अदालत से हस्तक्षेप करने और हास्य कलाकार के स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने का आग्रह किया गया है।

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