December 8, 2025

इलाहाबाद: बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के तबादले पर कहा, यह कूड़ेदान नहीं है

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File Image Via X: Allahabad HC

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दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जिनके सरकारी घर से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी, के तबादले का कड़ा विरोध करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को कहा कि यह कोई “कूडेडान” नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीश के तबादले की खबर आने के तुरंत बाद पारित एक प्रस्ताव में एसोसिएशन ने कहा, “हम इस बात से हैरान हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है…” प्रस्ताव में एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी को हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नामित किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि न्यायाधीश के घर से “बेहिसाबी धन” की बरामदगी “15 करोड़ रुपये” की थी।

इसमें कहा गया, “सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर तुरंत संज्ञान लिया है और सर्वसम्मति से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने का फैसला किया है।”

बयान में कहा गया, “कॉलेजियम के फैसले से एक गंभीर सवाल उठता है कि क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक कचरादान है?” न्यायमूर्ति वर्मा के तबादले पर चिंता व्यक्त करने के अलावा, बयान में वहां न्यायाधीशों की कमी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “बार-बार” उच्च न्यायालय की निंदा करने जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया।

“वर्तमान में, हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से न्यायाधीशों की कमी के कारण नए मामलों की महीनों तक सुनवाई नहीं हो पाती है, जिससे कानून के शासन में जनता का विश्वास कम होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कूड़ेदान हैं। हम भ्रष्टाचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।” भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने कथित तौर पर घटना के बाद न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से उनके पैतृक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।

ऐसा माना जाता है कि कॉलेजियम ने न्यायाधीश के खिलाफ प्रारंभिक जांच भी शुरू कर दी है।

प्रारंभिक जांच, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में परिकल्पित आंतरिक जांच नहीं है, में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से घटना पर प्राथमिक रिपोर्ट मांगी जाएगी। ऐसा कहा गया है कि प्रारंभिक जांच शुरू करना केवल एक कदम था और कॉलेजियम इस संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकता है।

1992 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत 56 वर्षीय न्यायाधीश को 13 अक्टूबर, 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 1 फरवरी, 2016 को उन्होंने उस न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, न्यायाधीश ने शुक्रवार को अपनी अदालत नहीं लगाई।

(Edit By : P. Srivastav)

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